देहरादून: पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पर हर किसी की नजरे जमी थी। पंचायत चुनाव पर सरकार ने दो बच्चों से अधिक बच्चे होने वाले प्रत्याशियों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले ने सरकार को झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। कोर्ट ने साफतौर पर कहा है कि पंचायती राज संशोधन एक्ट को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी। मतलब इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे, जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कोर्ट का फैसला सरकार के लिए झटके की तरह हैं।
दरअसल, दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशियों को चुनाव में प्रतिबंधित करने के पंचायत एक्ट के प्रावधान में संशोधन किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ समाज सेवी मोहन काला ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। उनका कहना था कि सरकार इस संशोधन को बैकडेट से लागू कर रही है, जबकि प्रावधान लागू करने के लिए तीन सौ दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जो नहीं दिया गया। बहरहाल पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए हाईकोर्ट का ये फैसला लाभकारी है।
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संवाद365/काजल