साल 2017 के दौरान प्रदेश में हुए नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत के विधायकों की खरीद फारोख्त के कथित स्टिंग मामले में पूर्व सीएम हरदा समेत, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, और एक निजि सामाचार चैनल के मालिक पर सीबीआई के द्वारा केस दर्ज किया गया था.
इस मामले में अपने उपर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हरदा ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. इस पत्र के जरिए हरीश रावत ने खुद के उपर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. जिसपर अब कोर्ट ने सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा है.
आज इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने इस पर जवाब मांगा है. अब कोर्ट ने अगली तारीख 7 जनवरी नियत कर दी है. इस पर कोर्ट में हरीश रावत के द्वारा कहा गया है कि सीबीआई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है. जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को इस पर जवाब देने को कहा है.
(संवाद 365/ ब्यूरो)
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