जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंद और धारा 144 पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

January 10, 2020 | samvaad365

जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इंटरनेट पर पाबंदी कई जगहों पर लगी हुई है, इसपर लगातार कई विवाद भी चल रहे हैं. अब इंटरनेट पर पाबंदी लगाने और लंबे समय तक धारा 144 लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इंटरनेट पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पाबंदियो के संबंध में दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था. कोर्ट ने यह भी कहा कि एक हफ्ते के भीतर पाबंदियों से संबंधित आदेशों की समीक्षा की जाए.

इंटरनेट पर पाबंदी के मामले में सर्चोच्च अदालत ने कहा कि पुख्ता वजहों के बिना पाबंदियां नहीं लगाई जानी चाहिए. इंटरनेट लोगों की अभिव्यक्ति का एक अधिकारी है. यह बात अनुच्छेद 19 के तहत आती है.

शक्तियों का दुरूपयोग कर रही सरकार

वहीं धारा 144 के मामले में कोर्ट ने कहा कि इसे लगातार लागू रखना सरकार द्वारा शक्ति का दुरूपयोग है. साथ ही कोर्ट ने पाबंदी से संबंधित सभी फैसलों को सार्वजनिक करने को कहा है.

(संवाद 365/ डेस्क)

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