J&K: अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जम्मू-कश्मीर में क्या होगा… जानिए..

August 5, 2019 | samvaad365

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर विशेष राज्य नहीं रहा। सरकार ने इसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख को अलग करते हुए उसे भी केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद आरटीआई और सीएजी जैसे कानून जम्मू-कश्मीर में मान्य हो जाएंगे।

वहीं अब यहां से दोहरी नागरिकता भी खत्म कर दी गई है। अब यहां भारत की ही नागरिकता लागू होगी। 370 में जम्मू-कश्मीर का ध्यज अलग था लेकिन अब यहां तिरंगा ही राष्ट्र ध्वज होगा। पहले यहां 356 धारा लागू नहीं होती थी लेकिन 370 के हटने के बाद यहां ये धारा 356 लागू होगी। यानी कि पहले यहां राज्यपाल का शासन होता था लेकिन अब यहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अल्पसंख्यकों को पहले आरक्षण नहीं मिलता था लेकिन अब यहां अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण मिल सकेगा।

यह खबर भी पढ़ें-बड़ी खबर: राज्यसभा में अमित शाह ने की जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश

यह खबर भी पढ़ें-LIVE: बड़ी खबर: जम्मू-कश्मीर को मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, लद्दाख हुआ अलग

संवाद365/काजल

40028

You may also like