बदल जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नियम, सोमवार से होगा लागू

August 22, 2019 | samvaad365

नई दिल्ली: ऑनलाइन ट्रांजैक्‍शन करने वालों के लिए एक अच्‍छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लेन-देन के लिए रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (RTGS) की समयसीमा में बदलाव कर दिया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बदलाव का ये नया नियम 26 अगस्‍त यानी सोमवार से लागू होगा।

अब आपको बताते हैं कि इस नए नियम से क्या फायदा होगा। आरबीआई के अनुसार RTGS के जरिये बड़ी राशि के ट्रांजैक्‍शन की सुविधा 26 अगस्त से सुबह 7 बजे से उपलब्ध होगी। फिलहाल ग्राहकों के लेन-देन के लिए यह सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है। इसका फायदा यह होगा कि ग्राहक 1 घंटा पहले आरटीजीएस के जरिए ट्रांजैक्‍शन कर सकेंगे। वहीं बैंकों के बीच लेन-देन के लिये सुबह 8 बजे से शाम 7.45 मिनट तक उपलब्ध होती है। आरबीआई ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसका उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है। बीते दिनों आरबीआई ने इस सुविधा पर लगने वाले चार्ज को हटा दिया था।  रविवार और छुट्टी वाले दिनों में RTGS की सर्विस उपलब्ध नहीं होती है।

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संवाद365/काजल 

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