धारदार हथियार से काट डाला युवक का नाजुक अंग, महिला समेत 3 लोगों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

September 1, 2022 | samvaad365

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में रुपये के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद में धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर युवक का नाजुक अंग काट डालने के मामले में एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने महिला समेत तीन लोगों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 50 हजार रुपये घायल हुए युवक को देने का आदेश दिया है। मामला मोतिगरपुर थाने के सरैया गांव से जुड़ा है।

सरैया गांव निवासी रत्नेश कुमार पांडेय उर्फ लल्ला का गांव के ही तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजा से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। 27 मार्च 2015 की रात रत्नेश अपने घर से गांव में ही स्थित काली माता के स्थान पर श्रीरामचरितमानस का पाठ करने गया था। वहां से रात में घर वापस नहीं लौटा था। दूसरे दिन सुबह आठ बजे गांव के पास स्थित नहर के किनारे रत्नेश खून से लथपथ घायल अवस्था में पाया गया था।

उसने परिजनों को घटना के बारे में बताया था कि आरोपी तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजा, अनिल सिंह व किस्मतुल निशां ने धारदार हथियार से मारकर उसका नाजुक अंग काट डाला है। पुलिस ने रत्नेश के पिता गया प्रसाद पांडेय की तहरीर पर आरोपियों तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजा, अनिल सिंह व किस्मतुल निशां के खिलाफ धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के अभियोग में मुकदमा दर्ज किया था।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने आरोपियों तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजा, अनिल सिंह व किस्मतुल निशां को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 50 हजार रुपये पीड़ित रत्नेश कुमार पांडेय को देने का आदेश दिया है।

संवाद 365, दिविज बहुगुणा

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