सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे ओवर द टॉप ओटीटी प्लेयर का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए.
इसके तहत सरकार द्वारा चिह्नित की गई किसी भी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। साथ ही देश में त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों को देश की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ राष्ट्रविरोधी संदेशों के मूल स्रोतों की पहचान करनी होगी।अपराध सिद्ध होने पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नाम से इन दिशा-निर्देशों को जारी किया है.
सोशल मीडिया के लिए नए नियम
सोशल मीडिया को एक शिकायत सेल बनाना होगा
कोई कंटेंट हटाने से पहले उसका कारण बताना जरूरी होगा
शिकायत करने पर आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे में हटाना होगा
हर महीने शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी
सोशल मीडिया के ये नियम तीन महीने के अंदर लागू होंगे
चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी
एक नोडल कॉन्टैक्ट परसन की भी नियुक्ति करनी होगी
नियुक्त किए गए ये दोनों अधिकारी भारत में रहने वाले होंगे
रेजिडेंट ग्रीफांस अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी
सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी
ओटीटी के लिए गाइडलाइंस
दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट के वर्ग बनाए जाएंगे
ओटीटी कंटेंट की पांच कैटेगरी बनाई जाएंगी
U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, और A कैटेगरी होगी
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पैरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी
एथिक्स कोड टीवी, सिनेमा जैसा ही होगा
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी
फर्जी कंटेंट डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
(संवाद 365/दिग्विजय सिंह चौहान)
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