पी.एम मोदी की डिग्री मांगे जाने के मामले पर आया HC का फैसला, अरविंद केजरीवाल पर लगा जुर्माना, सीएम ने भी दिया जवाब

April 1, 2023 | samvaad365

प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने वाले मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पी.एम.ओ को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाणपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं।

प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने वाले मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने सी.आई.सी के उस आदेश को खारिज़ कर दिया है जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कर्यालय (पी.एम.ओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाणपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया. सी.एम ने पी.एम के डिग्री प्रमाणपत्र का विवरण मांगा था.

वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए टवीट कर कहा, “क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके P.M कितना पढ़े हैं? कोर्ट में डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालो पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है देश में? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे P.M देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं.”

सूबूही नाज़

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