NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले मामले में आरोपी पंकज को हाईकोर्ट ने दिया झटका

January 7, 2019 | samvaad365

प्रदेश के बहुचर्चित 211 करोड़ के एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में आरोपी आईएएस पंकज पाण्डे को नैनीताल जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने पंकज पाण्डे की अग्रीम जमानत याचिका को खारीज कर दिया है।

कोर्ट के आदेश के बाद अब उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बात दें कि पंकज पांण्डे पर किच्छा के बरा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों का मुआवजा निर्धारण करने, अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई ना करने के आरोप हैं, साथ ही पंकज पाण्डे पर प्राथमिक विद्यालय बरा की सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से काबिज लोगों के पक्ष में फैसला देने का भी आरोप है। वहीं कागजों में हेराफेरी और एनएच 74 की भूमि की प्रकृति बदलने का भी पंकज पर आरोप है। वहीं इस मामले में एस आई टी ने अब तक 23 आरोपितों की गिरफ्तारी की है। जिसमें से करीब 18 किसानों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं और चार किसानों की सम्पत्ति की कुर्की के नोटिस भी जारी किए हैं।

आरोपी आईएएस पंकज पाण्डे ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसमें सरकारी अधिवक्ता द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि पिछले दिनों हाई कोर्ट की एकलपीठ ने अपने आदेश में व्यव्स्था दी है कि अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट में ही दाखिल होंगे।  इस आधार पर पंकज पाण्डे को निचली अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी पेश करनी होगी जबकि उनके अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश  का हवाला देते हुए कहा कि अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई का अधिकार सम्बंधित हाई कोर्ट को भी है। एकलपीठ ने सरकारी अधिवक्ता के तर्को के आधार पर सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा है। जिसके बाद पंकज पाण्डे ने नैनीताल जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निवारण अधिनीयम कोर्ट में अग्रीम जमानत याचिका दायर की थी।

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नैनीताल/समीर साह

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