नैनीताल हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट का आदेश गलत तरीके से मानने पर जारी किया अवमानना नोटिस

January 10, 2019 | samvaad365

हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर नीरज खेरवाल, एसडीएम सितारगंज निर्मला बिष्ट व अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग मदन राम आर्य को हाई कोर्ट के आदेश का गलत प्रयोग करने पर अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रपुर के रमपुरा गॉव के ग्राम प्रधान मनमोहन सिंह की याचिका पर राज्य में सार्वजनिक स्थानों, गलियों सड़कों में हुए अतिक्रमण को चिह्नित करने के लिए जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया था।

जिस पर सितारगंज में प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए सितारगंज में सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर आवासीय व  व्यवसायिक दुकानों को तोड़ दिया। विरोध करने पर उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। जिसके बाद इस मामले में अतिक्रमण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश ही नहीं की गई और अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिस पर हाईकोर्ट ने डीएम,एसडीएम,अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग को अवमानना नोटिस दिया है।

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सितारगंज/दीपक चंद्रा

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