Kejriwal Arrest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अंतरिम जमानत में नहीं कर सकेगें सीएम के तौर पर काम,देखें पूरी खबर

May 8, 2024 | samvaad365

अंतरिम जमानत की उम्मीद लगाए बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत का आदेश नहीं आया। कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया साथ ही जो टिप्पणी की उससे केजरीवाल का मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहने का इरादा जरूर हतोत्साहित होता है।

गुरुवार को है अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत दी जाती है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे, न किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे क्योंकि इसका व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अगली सुनवाई गुरुवार को है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी कई सवाल किए।कोर्ट ने पूछा कि ईडी ने शुरुआती जांच और पूछताछ में दर्ज किए गए अभियुक्तों के बयानों में केजरीवाल से संबंधित सवाल क्यों नहीं पूछे। जांच को दो साल हो रहे हैं इतना समय कैसे लगा। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को मामले की केस डायरी और दस्तावेज पेश करने को कहा है। सुनवाई का समय समाप्त होने पर कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश दिये बगैर गुरुवार को फिर सुनवाई होने का संकेत देते हुए उठ गया।

अंतरिम जमानत में नही कर सकेगें मुख्यमंत्री के तौर पर काम

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अगर कोर्ट चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत देता है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभाएंगे। किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत मिलने पर आबकारी मामले से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन जस्टिस खन्ना ने अपनी बात और स्पष्ट करते हुए कहा कि कोर्ट चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देगा और अगर आपको जमानत दी जाती है और आप न तो ऑफिस अटेंड करेंगे, न फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे और लोगों को निर्देश देंगे।

राजनेता और आम आदमी में नहीं किया जा सकता अंतर

ईडी की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनाव को देखते हुए प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि राजनेता और आम आदमी में अंतर कैसे किया जा सकता है। कितने लोग हैं जो जेल में बंद हैं कोई किसान अगर जेल में बंद है और उसे बुवाई करनी है तो क्या उसका जमानत पाने का आधार राजनेता से कम होगा।

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