उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले

August 13, 2019 | samvaad365

देहरादून: मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। चलिए आपको बताते है कि क्या हैं ये अहम फैसले।

1.राज्य के शुगर मिलों में 403 करोड़ का भुगतान को लेकर फैसला  2019-20  सत्र में नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं.

2.न्याय विभाग की उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन. उत्तरप्रदेश की जगह उत्तराखंड और इलाहाबाद की जगह नैनीताल किया गया.

3.न्यायिक सेवा नियमवली में आंशिक संशोधन.

4.उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 के धारा 8प में संशोधन.

5.गंगोत्री राष्ट्रीय उड्डयन में ईको सेंसेटिव जोन में संशोधन. ईको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को बाहर निकाला.

6.नंधौर वन्य जोन के ईको सेंसेटिव जोन में संशोधित. नंधौर ईको सेंसेटिव जोन से डांडा, कठोल सहित तीन गांवों को किया गया बाहर

7.मोटर नियमावली में संशोधन. वीआईपी नंबर 001 और 786 की मिनिमम बोली को बढ़ाकर की गई एक लाख .

8.11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की बोली.

9. परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में भीआंशिक परिवर्तन.  बटन के बदले स्टार और काले जूते की जगह भूरे जूते मान्य.

10.उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को मंजूरी इसके लिए 171 पद स्वीकृत

11.उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन. सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लीव, बी लीव और एम लीव को मान्य.

12.एनडीए और आईएमए के अलावा एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपए देने को भी मंजूरी.

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