उत्तराखंड स्टिंग प्रकरण हरीश रावत और हरक सिंह को देने होंगे वॉयस सैंपल

July 18, 2023 | samvaad365
sting operation

साल 2016 में हुए स्टिंग आपरेशन Uttarakhand Horse Trading Case मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधायक मदन बिष्ट पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश कुमार के वॉइस सैंपल को लेकर सीबीआइ कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट समेत स्टिंग करने वाले पत्रकार एवं विधायक उमेश शर्मा को वॉयस सैंपल देने होंगे। इस संबंध में कोर्ट ने सीबीआई को हरक सिंह रावत और हरीश रावत को नोटिस भेजने के आदेश दिए हैं। जबकि, विधायक होने के नाते मदन बिष्ट और उमेश शर्मा को सांविधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। वॉयस सैंपल कब और कहां लिए जाएंगे इसके लिए सीबीआई अलग से नोटिस जारी करेगी।

यह भी पढ़ें- पहाड़ पर कहर! मूसलाधार बारिश जारी, गंगोत्री-यमुनोत्री और बदरीनाथ हाईवे समेत 275 सड़कें बंद

लिए जाएंगे वॉइस सैंपल 
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि वॉइस सैंपल लेने के लिए किसी किताब को पढ़ाया जा सकता है या अन्य किसी और तरीके से वॉइस सिंपल ली जा सकती है। वहीं स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित किसी तरह से बात नहीं पूछी जाएगी। जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उस बात को नहीं दोहराया जाएगा।

यह भी पढ़ें- हरेला पर्व पर किसान सम्मान और लाभकारी योजना कार्यक्रम का हुआ आयोजन

यह था मामला…
साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। इस स्टिंग में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव करते दिखाए गए थे। एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया था। इस स्टिंग में ऑपरेशन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही गई थी। इस बात का दावा किया गया था कि इन दोनों के स्टिंगकर्ता उमेश कुमार हैं। मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए वायस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआइ ने अदालत से मांगी थी। अब ये अनुमति मिल गई है।

यह भी पढ़ें- ADJ कोर्ट में दर्ज नहीं हो पाए गवाहों के बयान, अगली सुनवाई 27 जून को होगी

आदेश पर BJP की प्रतिक्रिया
साल 2016 के स्टैंड प्रकरण मामले में देहरादून सीबीआई की विशेष कोर्ट द्वारा वॉइस सैंपल वॉइस सैंपल को लेकर फैसला दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि सभी संबंधित पक्ष सीबीआई को अपना वॉइस सैंपल देंगे। इस मामले पर भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा है कि सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। इस मामले में कोर्ट के हिसाब से ही कार्रवाई होगी।

 

90074

You may also like