खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

June 7, 2023 | samvaad365

प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और प्रांतीय रक्षक दल के पदाधिकारियों के साथ पीआरडी एक्ट, नियमावली, पीआरडी जवानो से संबंधित पूर्व में हुई बैठकों के बिन्दुओं पर अनुपालन, पीआरडी से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणा और अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री ने अभी तक के विभाग में हुए कार्यो की प्रगति रिपोर्ट जानी। जहां पर अधिकारियों ने मंत्री रेखा आर्या को हर बिंदुओं और उनके पहलुओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने पीआरडी विभाग की नियमावली के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें आवश्यक संशोधन करते हुए जल्द ही इसी माह इसका जिओ जारी कर दिया जाएगा।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी सरकार ने पीआरडी विभाग में तैनात गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश,जवानों को मानवीय, वित्तीय और शासकीय रूप से अनुमन्य सेवाओं की व्यवस्था,पीआरडी सेवकों को 60 वर्ष तक की नौकरी सहित पीआरडी एक्ट 1948 में संसोधन सहित कई अन्य व्यवस्थाएं की हैं जिसका कि जल्द ही जिओ जारी किया जाएगा,निश्चित ही इन सभी सुविधाओं के लागू होने से हमारे स्वयंसेवकों को भविष्य में लाभ प्राप्त होगा,हमारी सरकार और हमारा युवा कल्याण विभाग पीआरडी जवानों के साथ हर परिस्थितियों में खड़ा है।

 

साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में अभी तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था और तब से यही एक्ट उत्तराखंड में चलता हुआ आ रहा था क्योंकि हमारा अपना कोई पीआरडी एक्ट नही था जो आज कैबिनेट के माध्यम से लाया गया है, जिसके तहत अब उत्तराखंड का अपना पीआरडी एक्ट बनने जा रहा है। साथ ही पूर्व में प्रान्तीय रक्षक दल में पंजीकरण हेतु आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित थी तथा स्वयंसेवक 50 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता था, जिसे वर्तमान में 18 से 42 वर्ष किया जा रहा है तथा हमारे जवानों को 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। वही गर्भवती महिलाओं को भी आने वाले समय मे मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।

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