प्रभारी चिकित्साधिकारी खिर्सू डा0 जीशान मलिक द्वारा वहां पर मौजूद दुकानदारों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गयी, उन्होंने कहा कि विद्यालयों के आस-पास 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचने या उनसे तम्बाकू उत्पाद बिकवाने, सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने पर विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर चालान की कार्यवाही की जा सकती है।कार्यक्रम के दौरान एन.सी.डी. कंसल्टेंट स्वेता गुंसाई, ट्यूटर शिप्रा, आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुनील खण्डूड़ी सहित अन्य कर्मचारी व ए.एन.एम.टी.सी. की छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।
स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से क्षेत्र में जन जागरूकता रैली निकाली गई
