देशभर में कई जगहों पर कोरोना वॉरियर्स पर हमले को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है. इसके लिए सरकार नया अध्यादेश लायी है. अब अगर कोरोना वॉरियर्स पर हमला होता है तो वो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा. इस पूरे मामले की 30 दिनों में जांच पूरी होगी और एक साल में फैसला आएगा, अब ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान 3 महीने से 5 साल तक का होगा. साथ ही घटना की गंभीरता के आधार पर 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा. साथ ही कोरोना वॉरियर्स के वाहन और क्लिनिक के नुकसान के मामले में आरोपियों से मुआवजे के रूप में बाजार मूल्य की दोगुनी दर ली जाएगी.
(संवाद 365/ डेस्क)
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