देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल गयोल के भाई के साथ हुई पांच करोड़ की ठगी के मामले में न्यायालय ने आरोपी अवनीश बंसल को दोषी करार करते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पांच करोड़ रुपये गंवाने वाले पीड़ित को जुर्माने की रकम में से 45 हजार रुपये बतौर प्रतिकर के रुप में दिए जाएंगे। इस मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी गुलाब सिंह ने की। उन्होंने बताया कि ठगी का यह मामला अप्रैल 2012 का है। अवनीश बंसल पुत्र एनसी बंसल निवासी मोहिनी विहार, पटेलनगर 11 अप्रैल 2012 को अपने ससुर राम भरोसे गुप्ता के साथ अनिल गोयल के भाई अजय गोयल के क्वालिटी हार्डवेयल, गांधी रोड स्थित ऑफिस में पहुंचा। वहां उसने कहा कि वह प्रॉपर्टी खरीदकर उस पर बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं। उन्होंने झांसा देते हुए कहा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी उन्हें मिल रही है उसमें रकम लगाने से मोटी कमाई होगी, इसके लिए उन्हेंने अजय गोयल से पांच करोड़ रुपए मांगे। जिसके बाद अजय गोयल ने दो चेक के जरिए आरोपियों को पांच करोड़ की रकम दे दी। जिसके बाद आरोपियों ने चेक को कैश कराकर पीड़ित से संपर्क बंद कर दया। जिसके बाद पीड़ित ने साल 2014 में शहर कोतवाली पुलिस में तहरीर देने के बाद अवनीश बंसल, उसकी पत्नी भारती बंसल, ससुर राम भरोसे और श्यामलता गुप्ता के खिलाफ न्यायालय में आईपीसी की धारा 420, 406, 120बी, 504, 506 के तहत चार्जशीट फाइल कर दी। इसके बाद द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी की अदालत ने भारती बसंत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। तो वहीं अवनीश को धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत तीन साल का कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायालय में रामभरोसे व श्यामलता गुप्ता के पेश न होने पर उनकी पत्रावली अलग कर दी गई।
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