कौशांबी: बहुचर्चित गैंगरेप कांड के तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा

February 6, 2020 | samvaad365

कौशांबी: यूपी के कौशांबी में बहुचर्चित गैंगरेप कांड के तीनों आरोपियों को जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनुपम कुमार ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने इस मामले के प्रत्येक मुल्जिम पर 1 लाख 86 हज़ार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। सराय अकिल थाना इलाके में 21 सितंबर 2019 को हुई इस घटना के बाद से पुलिस महकमे को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी थी। कौशांबी में दुष्कर्म का यह पहला मामला है, जहाँ कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।

बहुचर्चित गैंगरेप कांड की यह घटना सराय अकिल थाना इलाके में 21 सितम्बर 2019 को उस समय सामने आई थी, जब नाबालिग़ दलित पीड़िता खेत में मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। इस दौरान पीड़िता को अकेला देख आरोपित मोहम्मद आदिल उर्फ आतंकवादी, मोहम्मद आकिब उर्फ़ बड़का व मोहम्मद नाजिम ने पीड़िता को धर दबोचा और उसके साथ बल पूर्वक सामूहिक दुष्कर्म की इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। घटना के समय का आरोपितों ने मोबाइल से वीडिओ बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर सनसनी फैला दी थी।

गैंगरेप की इस वारदात के बाद पीड़िता और उसके परिवार को सराय अकिल थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कई घंटो तक धरना देना पड़ा था। मामले में बीजेपी के मौजूदा विधायक संजय गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एससी-एसटी पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाबत लापरवाही बरतने पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने एसएचओ, हल्का दारोगा व एक सिपाही को लाइन हाजिर कर पूरे मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे।

पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि इस जघन्य वारदात के बाद पुलिस ने एक माह के भीतर तीनो आरोपियों की गिरफ्तारी कर चार्जसीट कोर्ट में पेश की थी। फास्ट ट्रैक के माध्यम से ट्रायल कराकर घटना की प्रभावी पैरवी की गई। जिस पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनुपम कुमार ने तीनो आरोपियों को उम्र कैद व 1 लाख 86 हजार रुुपये अर्थदंड लगाकर सज़ा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनुपम कुमार की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुना। जिसमे 14 गवाहों को अदालत में पेश कराया गया। कोर्ट ने इस जघन्य घटना पर अपना फैसला सुनाते हुए आरोपितों को उम्र कैद और एक लाख से अधिक का अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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संवाद365/नितिन अग्रहरि

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