उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में भर्ती परिक्षाओं में एक साल की छूट के साथ 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर

July 14, 2021 | samvaad365

देहरादून-  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 11 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 8 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई.

बैठक में पास किए गए प्रस्ताव-

कोविड-महामारी के कारण कई जगह भर्तीपरीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को  इसका लाभ मिलेगा.

श्रीनगर, देहरादून तथा हल्द्वानी मेडिकल कालेजों के संचालन के लिए 501 पद सृजन का फैसला, जिसमें श्रीनगर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए अलग से 44 पद सृजित किए गए हैं.

वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले पर एक उप समिति बनाई गई.

खाद्य विभाग में राष्ट्रीय खाद्य नीति में दिव्यांगों को जिनकी 4000 तक की आय होगी अंत्योदय योजना में में शामिल किया गया.

परिवहन विभाग को कर्मचारियों की तनख्वाह देने के का मामला कोर्ट में है मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा.

लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया गया.

देहरादून महायोजना 2025 में सरकारी भवनों को भवन में छूट का प्रावधान था उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन बनाने छूट मिलेगी.

बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया.

कैबिनेट में फैसला लिया गया कि कोविड-महामारी के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा.

बैठक में तय किया गया कि कैम्पा की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। वन निगम में स्केलर पद पर सीएजी की आपत्ति थी, जिसमें विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में उप समिति बनाई है।

देहरादून महायोजना जोनल प्लान 2025 में सरकारी भवनों को भवन निर्माण के साथ ही सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी कार्यालय बनाने की छूट दी जाएगी। दिव्यांग, जिनकी 4000 रुपए तक की आय है उन्हे अंत्योदय में शामिल किया जाएगा और 15 हजार से कम आय वालों को भी लाभ दिया जाएगा।

परिवहन विभाग के मामले में सीएम फैसला लेने के लिए अधिकृत

नैनीताल हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट को लेकर मामला चल रहा है। जिस पर परिवहन विभाग ने एक मुश्त सहायता का प्रस्ताव दिया था। कैबिनेट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।

श्रीनगर, दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 501 पद का सृजन होगा। जिसमें श्रीनगर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए अलग से 44 पद सृजित किए गए हैं।

लखवाड़-ब्यासी योजना के लिए 14.50 एकड़ जमीन देने के निर्णय को वापस लिया गया। यह जमीन रेशम विभाग के पास ही बनी रहेगी। वहीं 2013 में तत्कालीन सीएम ने बार एसोसिएशन बागेश्वर को जमीन देने की घोषणा की थी। जिसे आज मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है.

(संवाद365/डेस्क)

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