रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए क्या सजा होनी चाहिए? सजा ऐसी होनी चाहिए की एक रेपिस्ट रेप करने के लिए सौ बार सोचने की बजाय अपने अंदर रेप करने का ख्याल भी लाए तो उसकी रुह कांप उठे। यूक्रेन में रेप करने वालों के लिए एक नया कानून बनाया गया है। सजा ऐसी होगी कि अगर आदमी रेप करने का सोचेगा भी तो नहीं कर पाएगा। दरअसल रेपिस्ट के खिलाफ यूक्रेन में लाया जा रहा नया कानून है रेपिस्ट को नपुंसक बना देने का। जो लोग बच्चों से रेप करेंगे या उनका यौन शोषण भी करते हैं तो ऐसे दोषियों को नपुंसक बनाए जाने वाला केमिकल कैस्ट्रैशन इंजेक्शन लगाया जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद 16 से 65 साल के हजारों दोषी लोगों को हर साल ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इससे पहले अमेरिका के कुछ राज्यों में ऐसे कानून हैं। हाल ही में अमेरिका के अलाबामा में भी ऐसा ही कानून बनाया गया था। दरअसल इस इंजेक्शन को लगाए जाने के बाद दोषी व्यक्तियों के सेक्स की क्षमता घट जाती है। यूक्रेन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2017 में बच्चों के साथ रेप के 320 मामले देश में सामने आए थे। हालांकि, यौन शोषण के मामले हजारों में समझे जाते हैं। इसलिए रेप की घटनाओं और बच्चों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है।
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संवाद365/काजल