फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने हाल ही में आधार कार्ड बनवाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। नया आधार कार्ड बनवाना है या पुराने को अपडेट कराना है तो अब आपको मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे। पहले यह काम महज पार्षद की मुहर और दस्तावेजों की फोटोकॉपी से हो जाता था।
नया आधार कार्ड बनवाने और पुराने को अपडेट कराने के लिए आवेदक को नाम, पता और जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। तीनों श्रेणी के लिए यूआईडीएआई ने मान्य दस्तावेजों की नई सूची जारी की है।
पते के लिए मान्य दस्तावेज
भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा का पहचानपत्र, पेंशनर फोटो आईडी, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, सरकारी मेडिक्लेम कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, एसटी, एससी, ओबीसी प्रमाणपत्र, मान्यता प्राप्त बाेर्ड और यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट आदि।