नहीं बना वोटर कार्ड,तो नहीं हो परेशान,यहां मिनटों में बन रहे वोटर कार्ड,पढ़े पूरी खबर

February 2, 2019 | samvaad365

लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां सक्रीय होने लगी हैं। बात अभी वोटर कार्ड की कर रहे हैं अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और वोटर कार्ड नहीं बना है तो लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन तक आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत ने बताया कि आयोग के निर्देश पर बीते एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और आई कार्ड बनवाने का अभियान चलाया गया था।

जिसके बाद नए मतदाताओं को वोटर कार्ड दिए जा चुके हैं। इसके बाद अब लोकसभा चुनाव में नामांकन के दिन तक मतदाता अपना वोटर कार्ड बनवा सकता है। इसके अलावा वोटर कार्ड में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे भी दुरुस्त कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अगर आयोग से कोई अभियान चलाने के निर्देश आते हैं तो वह भी चलाया जाएगा।

जिले में 1794 बूथों बीएलओ तैनात हैं। ऐसे में जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह आसानी से अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रारूप-6 फार्म भरकर आवेदन करना है या सरकार की वेबसाइट www.nvsp.in के जरिये भी वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल केवल वोट डालने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में अपनी पहचान बताने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर बैंक में खाता खोलने, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेने, कार फाइनेंस आदि। वोटर आई कार्ड बनाने के लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 भरना होता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो भारत सरकार की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाकर न्यू वोटर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर फॉर्म-6 खुलकर आएगा। इसमें आपको सभी जानकारी विस्तार से सही भरनी होती है। फॉर्म के साथ आपको अपनी लेटेस्ट फोटो स्कैन करके अटैच करनी होगी। इसके बाद पता और आयु प्रमाणपत्र स्कैन कर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये दोनों दस्तावेज लेने बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) आपके घर आ जाएंगे। यहीं वह आपसे फॉर्म पर साइन पर कराकर ले जाएंगे।

फॉर्म पर अपनी हाल में खींची गई एक कलर फोटो लगानी होगी। साथ ही ऊपर बताए बाकी जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। इसके बाद बीएलओ खुद घर-घर जाकर मतदाता को उनका वोटर कार्ड देकर आएंगे।

वोटर आईकार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए 0135-2624216 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहां सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जानकारी व शिकायत की जा सकती है।
– अगर आपका वोटर आईकार्ड नहीं बनता है तो फॉर्म जमा करने के वक्त जो रसीद दी गई है, उसे लेकर अपने तहसील के एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं।
– आयु प्रमाणपत्र के तौर पर दूसरे दस्तावेजों के अलावा किराए के मकान में रहने वाले लोग रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी लगा सकते हैं। बीएलओ उस एड्रेस पर जाकर आपके मिलने पर उस पता को सत्यापित कर देगा।

देहरादून/संध्या सेमवाल
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