लॉकडाउन 2: केंद्र की गाइडलाइन… जानिए क्या है बंद और क्या खुला

April 15, 2020 | samvaad365

पीएम मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज गृहमंत्रालय की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. इस गाइडलाइन में कहा गया है कि पूर्व की ही तरह रेल, वायु, और सड़क परिवहन बंद रहेगा (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर). गाइडलाइन में सरकार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी है, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

क्या रहेगा बंद

राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, रेल सेवा, बसें, मेट्रो सेवा, अंतरजनपदीय (यानी कि जिले के अंदर) एवं अंतरराज्यीय अर्थात (एक राज्य से दूसरे राज्य में यातायात), शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, सभी उद्योग विशेष को छोड़कर, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, बार होटल रेस्टोरेंट, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल के आयोजन, सभी धार्मिक स्थल, यदि किसी का अंतिम संस्कार हो तो 20 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे.

क्या रहेगा जारी

स्वास्थ्य सेवाएं (सभी प्रकार की), दवाईयों का निर्माण, स्वास्थ्य संबधित निर्माण, दवाईयों की सप्लाई सभी प्रकार से, मडियां, खेतों में काम, एग्रीकल्चर मशीनरी, स्पेयर पार्ट की दुकान, सप्लाई चेन. 50 प्रतिशत मजदूरों के साथ चाय, कॉफी, रबर उत्पादन. पशुओं के लिए चारा, दूध सप्लाई चेन. सोशल डिस्टेंसिंग और फेसमास्क के साथ मनरेगा का काम. रसोई गैस वितरण, पेट्रोल, डीजल सप्लाई. पेयजल, सैनिटाइजेशन, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट. प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, पंचायत स्तर पर मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर, ई कॉमर्स कंपनियां, कूरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सर्विस, ग्रामीण इलाकों में निर्माण और उद्योग को छूट, सभी माल वाहक वाहनों को छूट

साथ ही यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे, बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को इजाजत दी गई है. 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को काम की मंजूरी दी गई है.

20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर कुछ गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी, जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी.

(संवाद 365/डेस्क)

 

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