नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में आज नैनीताल उच्च न्यायालय में सुनवाई टल गई. न्यायमूर्ति रमेश चंद खुल्बे की एकलपीठ में लगी डेट पर अब एक अक्टूबर को आगली सुनवाई होगी. हरीश रावत के अधिवक्ता ने कल सुनवाई के लिए न्यायालय से समय मांगा था, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता द्वारा कल सुनवाई न करने की बात कही गई।
सीबीआई की प्राथमिक जांच रिपोर्ट को एक अक्टूबर को एकलपीठ के सामने पेश किया जाएगा. सीबीआई के अधिवक्ता ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट हरीश रावत के अधिवक्ता को सौंपने से इनकार कर दिया. आपको बता दें कि वर्ष 2017 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों की खरीद.फरोख्त का कथित मामला सामने आया था, जिसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार गिरी और राष्ट्रपति शासन लगाया गया, सरकार गिरने के बाद राज्यपाल की संस्तुति से हरीश रावत पर सीबीआई जांच शुरू हुई, सीबीआई हरीश रावत की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी लेकिन इसी बीच हरीश रावत ने स्टिंग को फर्जी बताते हुए उच्च न्यायालय की शरण ली और अपनी गिरफ्तारी पर रोक और सीबीआई जांच को खत्म करने की मांग की. मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व में न्यायालय की एकल पीठ ने हरीश रावत को सीबीआई जांच में सहयोग करने के आदेश दिए थे, साथ ही सीबीआई को निर्देश दिए थे, कि वो हरीश रावत की गिरफ्तारी न करें, इसके अलावा सीबीआई को आदेश दिए थे कि अगर हरीश रावत की गिरफ्तारी करने की जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई गिरफ्तारी से पहले न्यायालय की एकल पीठ को अवगत कराएगी।
यह खबर भी पढ़ें-समय पर पूरा होगा महाकुंभ का कार्य- सीएम रावत
यह खबर भी पढ़ें-सांसद और विधायक ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा
संवाद365/काजल