चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने लगाई 22 जून तक रोक, अगली सुनवाई 23 जून को होगी

June 16, 2021 | samvaad365

चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने 22 जून तक रोक लगा दी है । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो नियमावली कोर्ट के सामने रखें। नियमावली में किन बिंदुओं को शामिल करना होगा, ये भी बताते हैं।  ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को इस संबंध में विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा है । पर्यटन सचिव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के राज्य से बाहर होने का तर्क दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए ऑनलाइन मीटिंग कर नई नियमावली बनाने को कहा है। नियमावली में चारधाम यात्रा की तैयारियों के अलावा निरीक्षण के दौरान मिली खामियों का जिक्र करना होगा। साथ ही कोर्ट ने चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी देने को कहा है।

वहीं खंडपीठ ने ये भी पूछा है कि चारधाम मार्ग को सैनेटाइज किया जाएगा या नहीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि साल 2020 में चारधाम में 3 लाख 10 हजार 568 श्रद्धालु यात्रा पर गए थे, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर बेहद भयावह है। ऐसे में सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह ये तय हो गया है कि 22 जून तक यात्रा का संचालन नहीं होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

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