पटना: डीएम ने जारी किया आदेश,10 जुलाई से 16 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन

July 9, 2020 | samvaad365

बिहार: कोरोना वायरस संक्रमण के दिन प्रतिदिन बढ़ते मामलों के बाद डीएम कुमार रवि ने पटना जिले में 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 10 जुलाई से प्रभावी होगा। लोग गुरुवार को अपने आवश्यक कामकाज कर सकते हैं क्योकि शुक्रवार से बाजार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। डीएम ने सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन जो आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय है वह खुले रहेंगे।
प्रशासन ने फल, सब्जी, दूध, मांस – मछली एवं किराना दुकानों को खोलने की समयावधि तय की है। सुबह छह बजे से दस बजे तथा शाम चार बजे से सात बजे तक ही ये दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोग जरूरत के सामान को खरीद सकें।
डीएम ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है इसीलिए लॉक डाउन करना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब जरूरी कार्य हो तभी घर से निकलें। अपनी सेहत की सुरक्षा खुद करें यह लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। अन्यथा मजबूरी में प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो कोरोना महामारी में लापरवाही बरत रहे हैं तथा संक्रमण फैलाने के वाहक बन रहे हैं।

आइये बताते है आपको कौनसे संस्थान खुले रहेंगे और कौनसे बंद :

  • पुलिस, सिविल डिफेंस, अग्निशमन सेवा, बिजली, जलापूर्ति, एलपीजी गैस सेवा, नगर पालिका एवं नगर निगम के आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी, हॉस्पीटल – क्लीनिक, नर्सिंग होम, किराना दुकान, एंबुलेंस सेवा, दवा दुकान, सब्जी दुकान, दूध, मांस- मछली, बैंक, बीमा, टेलीफोन, इंटरनेट सेवा, प्रिंट और

 

  • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय और काम करने वाले कर्मी तथा पटना उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार न्यायिक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है।

 

  • सरकारी और प्राइवेट संस्थान आवश्यक कार्य को छोड़कर बंद रहेंगे। कपड़ा, फर्नीचर, प्लास्टिक, सोना – चांदी, श्रृंगार, बर्तन की दुकान के साथ-साथ बाजार की ऐसी दुकान, जिसे अनिवार्य सेवा में शामिल नहीं किया गया है।

 

  • मॉल में केवल अनिवार्य सेवा की सामग्री ही बिकेंगी, इस दौरान मॉल में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़ी सामग्री की ही बिक्री होगी। होटल और रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है।

 

  • यात्रा के समय रखना होगा प्रमाण,इस बार के लॉकडाउन में वाहनों के संचालित करने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यात्रा करते समय लोगों को अपने पास प्रमाण रखना होगा कि वह किस काम के लिए बाहर जा रहे हैं।

 

  • आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए एक दिन का समय दिया गया है,डीएम कुमार रवि ने बताया कि लॉकडाउन लागू करने के पहले लोगों को एक दिन का समय दिया गया है ताकि वह जरूरी सामग्री की खरीदारी कर सकें।
यह भी पढ़े: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से माँगा जवाब, फल्गु नदी प्रदूषित क्यों बताएं…

संवाद365/कोमल राजपूत

51675

You may also like