4 मई से शुरू हो सकेगी चार धाम यात्रा- सीएम रावत

May 2, 2020 | samvaad365

देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। बढ़ाए गए लॉकडाउन में लोगों को जोन के आधार पर छूट दी जाएगी। लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। उत्तराखंड में भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को देखते हुए रियायत दी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 4 मई से राज्य के ग्रीन जोन में काफी रियायत दी जाएंगी। श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल धाम के दर्शन करने की सुविधा केवल उत्तराखंड के लोगों को दी जाएगी। उत्तराखंड के कुल 13 में से 10 जिलें हैं ग्रीन जोन में। जबकि दो जिले ऑरेंज और एक जिला रेड जोन में शामिल है।

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन को दो सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। जिसमें देश को इस बार ग्रीन, ऑरेन्ज और रेड जोन में बांटा गया है। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने तीनों जोन के लिए दिशा-निर्देश और शर्तों के साथ छूट का ऐलान भी किया है।

 रेड जोन
इस जोन में निषिद्ध क्षेत्र में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब, अंतर जिला या जिले के भीतर बसों का परिचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर रोक जारी रहेगी। अन्य गतिविधियां कुछ पाबंदियों के साथ रेड जोन में शुरू करने की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए व्यक्तिगत चार पहिया वाहन (चालक के अलावा दो यात्री) और दो पहिया वाहन (अकेले) की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी और इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान का भेद नहीं होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), निर्यात केन्द्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दे दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं।

ऑरेन्ज जोन
रेड जोन में मिली छूटों के अलावा ऑरेन्ज जोन में टैक्सी और कैब सुविधा को भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि कैब में ड्राइवर के अलावा एक ही यात्री हो सकता है। एक से दूसरे जिलों में वाहन जा सकते हैं, लेकिन चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो लोग होंगे और मोटर साइकिल पर दो सवार हो सकते हैं।

ग्रीन जोन
सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी सिवाय उन गतिविधियों की जिनपर पूरे देश में रोक है। हालांकि, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किया जा सकता है और बस डिपो भी आधी क्षमता से काम करेंगे।

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संवाद365/काजल

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