COVID-19: प्रदेश में नहीं पहना मास्क और किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन… तो देना होगा 5000 रुपये तक का जुर्माना

June 14, 2020 | samvaad365

देहरादून: कोरोना संकट में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1987 में संशोधन करते हुए राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब मास्क न पहनने, शारीरिक दूरी व क्वारंटाइन के नियमों का अनुपालन न करने समेत अन्य नियमों का उल्लंघन किए जाने पर दंड स्वरुप पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। यानी कि धारा 2 और 3 संशोधित होने के बाद अब से राज्य में कोरोना वायरस के चलते फेसमास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमों को सख्त कर दिया गया है। राज्य में सोमवार तक इस अधिनियम का विधिवत आदेश जारी हो सकता है। दरअसल, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो सरकार, समाज और प्रशासन के लिए चिंता की बात है इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब सख्त कदम उठा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार अब महामारी अधिनियम की तर्ज पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन कराएगी। हैरानी की बात ये है कि इस एक्ट में कम्पाउंडिंग सुविधा भी नहीं है। यानी कि अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आपको सीधा जेल होगी। यह इसलिए भी किया गया हैं क्योंकि लोग बिना मास्क के सड़कों-बाज़ारों में घूम रहे है। आपको बता दें कि उत्तराखंड महामारी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का तीसरा राज्य है। इससे पहले केरल और ओड़ीशा में यह संशोधन हो चुका है।

यह खबर भी पढ़ें-टिहरी: रिवर्स पलायन का उदाहरण बने कुलबीर… नौकरी छोड़ कर रहे लोगों की सेवा

संवाद365/काजल

50795

You may also like