एनआरआई गुप्ता बंधुओं की 200 करोड़ वाली शादी पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डंडा चला दिया है. औली बुग्याल में हेलीकॉप्टर की उड़ान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा था. और हाईकोर्ट ये सुनवाई काशीपुर के वकील रक्षित जोशी की जनहित याचिका पर कर रहा था. कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से सवाल पूछा था कि शादी समारोह की अनुमति किसने दी है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली संयुक्त पीठ ने हाईकोर्ट ने औली में शादी कराने के इस मामले में राज्य सरकार से आज ही अपराह्न दो बजे तक स्थिति साफ करने को कहा था. कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि क्या वहां हेलीपैड बनाया गया है.
इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा है कि जिस जगह शादी हो रही है क्या वह बुग्याल क्षेत्र में आता है या नहीं.
इवेंट कंपनी से भी सवाल
हाईकोर्ट ने सिर्फ उत्तराखंड सरकार से ही सवाल नहीं पूछे थे. कोर्ट ने इवेंट आयोजित करने वाली कंपनी से भी पूछा है कि आखिर शादी में कितने मेहमान आ रहे हैं. कोर्ट ने कल तक ये बात बताने को कही है. कोर्ट ने ये भी पूछा है कि हीटिंग के कितने उपरकरण इस क्षेत्र में लगाए जाएंगे.
कोर्ट ने सरकार से हेलीपैड की अनुमति का सवाल किया था इसपर सरकार ने अनुमति से इंकार कर दिया जिसके बाद हेलीकॉप्टर की उड़ान पर रोक लगा दी गई है.
(संवाद 365/डेस्क)
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