कोटद्वार के कण्व आश्रम के पास की नदी में बन रही झील के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए झील और पार्क के निर्माण पर अंतरीम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को 3 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है। आपको बता दें कि कोटद्वार निवासी किशन सिंह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा नदी में झील बन रही है जिससे आने वाले समय में लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बरसात में झील की वजह से बाढ़ का खतरा आस पास के गांव को रहेगा। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने झील के कार्य पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए है।
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नैनीताल/समीर साह